दानापुर : हत्या करने के जुर्म में 10 वर्ष की सश्रम कारावास

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व्यवहार न्यायालय दानापुर के अपर जिला सत्र न्यायाधीश प्रथम ने गुरूवार को कुल्हड़ियां कोईलवर निवासी मोहम्मद नौशाद को अपनी पत्नी सोनी बानो की कुल्हाड़ी से काटकर निर्मम हत्या करने के जुर्म में 10 वर्ष की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।
जानकारी देते हुए प्रभारी एपीपी रामकेश्वर प्रसाद ने बताया कि कोईलवर निवासी मोहम्मद नौशाद 3 अप्रैल 2014 की शाम किसी बात से नाराज होकर अपनी पत्नी सोनी बानो को अपने घर में ही कुल्हाड़ी से गर्दन, सिर व अन्य जगहों पर वार कर गंभीर रूप से जख्मी कर दिया था। जिसे पटना पीएमसीएच में भर्ती कराया गया पर इलाज के दौरान वह दम तोड़ दी। इस मामले को लेकर मृतिका के भाई परेरी, बिहटा के सूचक मोहम्मद खालिद ने अपने बहनोई के खिलाफ बिहटा थाना में हत्या का मामला दर्ज कराया था। उन्होने बताया कि गुरूवार को अपर जिला सत्र न्यायाधीश प्रथम सत्यनारायण शिवहरे ने आरोपी मोहम्मद नौशाद को 10 वर्ष की सश्रम कारावास की सजा सुनाया है, एवं 20 हजार रूपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना नहीं देने पर 30 दिन अतिरिक्त कारावास की सजा मिलेगी।

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