नगर निकाय चुनाव को लेकर तैयार हुए मतदाता सूची प्रारूप में अगर कोई गड़बड़ी हो तो आप फौरन आपत्ति कर सकते हैं। इसके लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने तिथि की घोषणा कर दी है। दानापुर, खगौल और बिहटा नगर परिषद के लोगों को 10 जून तक आपत्ति के लिए तिथि तय की है। 23 जून को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन कर दिया जाएगा। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा 35 जिलों के 70 यथास्थिति नगर निकाय एवं 74 नवगठित / उत्क्रमित / विस्तारित नगर निकायों कुल 144 नगर निकाय (97-नगर पंचायत, 38- नगर परिषद्, 9- नगर निगम) जिनका वार्ड गठन का कार्य पूर्ण हो चुका है। आप अपना आपत्ति सीधे निर्वाचन आयोग के वेबसाइट पर भी दर्ज करा सकते हैं। आयोग ने वोटों की को वोटरों को ऐसी सुविधा दी है। वैसे हर प्रखंड विकास पदाधिकारी के कार्यालय में आपत्ति मांगा गया है। मतदाता सूची में सम्मिलित विशिष्टियों के संशोधन हेतु आवदेक को विशिष्टियों के संशोधन से संबंधित आवश्यक दस्तावेज आवेदन के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा। मतदाता सूची में सम्मिलित नाम का विलोपन करने हेतु आवेदक को आवेदन के साथ नाम विलोपित करने से संबंधित साक्ष्य संलग्न करना अनिवार्य होगा। राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना द्वारा किसी नगर निकाय के एक वार्ड की मतदाता सूची से दूसरे वार्ड की मतदाता सूची में नाम सीधे स्थानांतरित करने की कोई सुविधा प्रदान नहीं की गई है। यदि किसी मतदाता का नाम किसी नगर निकाय के दूसरे वार्ड की मतदाता सूची में सम्मिलित हो गया है, जिसका वह सामान्य रूप से निवासी नहीं है। ऐसी स्थिति में मतदाता को गलत वार्ड की मतदाता सूची से अपना नाम विलोपन करने हेतु प्रपत्र – 03 में आवेदन करना होगा तथा जिस वार्ड का वह सामान्य रूप से निवासी है, उस वार्ड की मतदाता सूची में नाम सम्मिलित करने हेतु प्रपत्र – 02 में आवेदन करना होगा। मतदाता सूची में अपना नाम ढुढने हेतु मतदाता आयोग के वेबसाईट पर “सर्च इलेक्टोरल रॉल” पर जाकर अपने विवरण अथवा ईपीक नं० के माध्यम से अपना नाम खोज सकते है। आवेदक द्वारा प्रारूप मतदाता सूची के बारे में कोई भी दावा अथवा आपत्ति संबंधित वार्ड के रिवाईजिंग अथॉरिटी या निकाय के निबंधन पदाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की जा सकती है। दावा / आपत्ति किस आधार पर दी जाएगी, इसके लिए आयोग ने मापदंड तैयार किया है। विधान सभा की मतदाता सूची में नाम है, किन्तु विखण्डन के पश्चात तैयार कि गई वार्डवार मतदाता सूची में नाम अंकित नहीं है। विखण्डन में त्रुटियों के कारण एक वार्ड के मतदाता का नाम उसी नगर निकाय के दूसरे वार्ड में अंकित हो गया हो । विधान सभा की मतदाता सूची में नाम सम्मिलित नहीं है किन्तु वार्डवार विखंडन के समय या मतदाता सूची पारूप प्रकाशन के समय नगर पालिका के मतदाता सूची में स्वतः नाम जोड़ दिया गया है। विधान सभा की मतदाता सूची में ही निर्वाचक का नाम उसका निवास वार्ड संख्या में न हो कर उसी नगर निकाय के अन्य वार्ड में अंकित हो गया है। मतदाता सूची में मृत्य व्यक्ति का नाम अंकित है। मुद्रण की भूल के कारण निर्वाचक अथवा उसके पिता / पति / लिंग / उम्र / फोटो आदि में कतिपय संशोधन की आवश्यकता है।