बिहार में 1 जुलाई से नहीं मिलेंगे प्लास्टिक समाग्री

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पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आगाभी 01 जुलाई  से चिन्हित सिंगल यूज वाले प्लास्टिक जिसमें प्लास्टिक डंडीया वाले इयरबड्स, गुब्बारों के प्लास्टिक की डंडीया, प्लास्टिक के झंडे, थर्मोकोल की सजावटी समाग्री, प्लेट, ग्लास, कप, कटलरी के समान जैसे काटा, चम्मच, चाकु, स्ट्रा, ट्रे, स्टिर्र, मिठाई के डब्बे, आमंत्रण कार्ड, सिगरेट पैकेट के चारो ओर लपेटे या पैक किये गये प्लास्टिक फिल्म, 100 माईक्रान से कम मुटाई वाले प्लास्टिक के पीवीसी. के बैनर विनिर्माण, आयात, भण्डारण, वितरण, बिक्री और उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जायेगा। बिहार सरकार द्वारा किसी भी प्लास्टिक से बने कैरी बैग (इसके आकार एवं मुटाई पर विचार किये वगैर) का विनिर्माण, आयात, भण्डारण, वितरण, बिक्री और उपयोग को निषिद्व किया गया है। उक्त प्रतिबंध के आलोक में बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद् द्वारा जागरूकता कार्यक्रम के तहत आज पटना के बैनर, पोस्टर, स्क्रिन प्रिंटिंग उद्योग से जुड़े व्यवसायियों के साथ बैठक का आयोजन पर्षद् मुख्यालय में किया गया। बैठक को संबोधित करते हुए बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद् के सदस्य-सचिव, एस चंद्रशेखर द्वारा कहा गया कि चिन्हित एकल उपयोग प्लास्टिक मानव, जीव-जन्तु, जलीय जीवों, पेड़-पौधे के साथ-साथ पर्यावरण के लिए भी हानिकारक है। तकनीक के विकास के साथ-साथ उत्पादित वस्तुओं की बिक्री के लिए प्रचार तंत्र का उपयोग काफी महत्वपूर्ण हो गया है। इस हेतु सस्ते विकल्प के रूप में फ्लेक्स अथवा पीवीसी. का उपयोग काफी मात्रा में किया जाने लगा है। प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली, 2016 यथा संशोधित नियम 4 के उपनियम-2 के तहत 100 माईक्रोन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक अथवा पीवीसी. से बने फ्लेक्स, बैनर, पोस्टर इत्यादि का उपयोग प्रतिबंधित किया गया है जो दिनांक 01.07.2022 से प्रभावी है। बैठक को संबोधित करते हुए डा नवीन कुमार, पर्षद् विश्लेषक, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद्, पटना द्वारा जानकारी दी गयी कि चिन्हित एकल उपयोग प्लास्टिक के उत्पादक बंद कर सरकार ने आम-जनों के स्वास्थ की रक्षा का सकल्प लिया है। एकल उपयोग प्लास्टिक वैसे प्लास्टिक उत्पाद है जिसे हम बहुत ही छोटे समय के लिये उपयोग करते हैं एवं इसे यत्र-त़त्र फेंक देते हैं। यह आवश्यक हो गया है कि बैनर, पोस्टर, इत्यादि में प्लास्टिक अथवा पीवीसी. के स्थान पर इसके विकल्प के रूप में कपड़े या अन्य वस्तुओं का उपयोग किया जाय। श्री अरूण कुमार, वैज्ञानिक, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद्,पटना द्वारा चिन्हित एकल उपयोग प्लास्टिक खासकर प्लास्टिक अथवा पीवीसी से बने पोस्टर बैनर पर प्रतिबंध पर प्रस्तुतीकरण दिया गया। उनके द्वारा प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन (संशोधन) नियमावली, 2021 के नियम 4 के उपनियम-2 में उल्लेखित प्रतिबंधित एकल उपयोग प्लास्टिक पर विस्तृत से चर्चा की गयी एवं उससे होने वाले हानियों एवं विकल्पों के बारे में जानकारी दी गयी। साथ ही यह भी बताया गया कि 100 माईक्रोन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक अथवा पीवीसी. बैनर, पोस्टर इत्यादि के उत्पादन, प्रिंटिंग इत्यादि को प्रतिबंधित किया गया है। प्रस्तुतीकरण के क्रम में गेज मीटर से मोटाई नापने की विधि की जानकारी दी गयी। उनके द्वारा पीवीसी अथवा प्लास्टिक के विकल्पों के बारे में भी चर्चा की गयी।  श्री अरूण कुमार, द्वारा सूचित किया गया कि चिन्हित एकल उपयोग प्लास्टिक पर क्रमिक रूप से प्रतिबंध लगाया जाना है एवं दिनांक 30 जून, 2022 तक सभी हितधारकों को अपना स्टाक शून्य कर लेना है। दिनांक 01 जुलाई, 2022 से प्रतिबंध लागू होगा एवं उल्घंनकत्र्ताओं पर नियमानुकुल कार्यवाई की जायेगी।

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