*सार्वजनिक परिवहन बस में MASK नहीं लगाने तथा मनमाना भाड़ा वसूली के विरुद्ध सभी जिलों में चला विशेष जांच अभियान*
– यात्रियों से मनमाना भाड़ा वसूलने वाले 74 बस चालकों पर जुर्माना, 10 बसों की हुई जब्ती।
– सार्वजनिक परिवहन में यात्रा के दौरान कोरोना प्रोटोकाॅल का पालन नहीं करने वाले चालकों का भी कटा आॅन स्पाॅट ई चालान।
– अभियान के दौरान मनमाना भाड़ा वसूलने, बिना मास्क लगाए व सोशल डिस्टेंसिंग के उल्लंघन में वाहन चालकों पर की गई कार्रवाई।
– परिवहन विभाग मंत्री श्रीमती शीला मंडल द्वारा भी सभी जिला परिवहन पदाधिकारी को सार्वजनिक परिवहन के वाहनों में सफर करने वाले यात्रियों, कंडक्टर तथा चालको द्वारा मास्क न लगाने एवं मनमाना भाड़ा वसूलने वाले पर कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया है।
– परिवहन सचिव श्री संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि नियमों का उल्लंघन कर बस का परिचालन करने वालों पर मोटर वाहन अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है।
– परिवहन सचिव श्री संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि मनमाना भाड़ा वसूलने वाले बस मालिकों पर की जाएगी कार्रवाई।
– राज्य परिवहन आयुक्त श्रीमती सीमा त्रिपाठी के अनुसार जुर्माना/ जब्ती और परमिट रद्द करने की भी जा सकती है कार्रवाई।
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सार्वजनिक परिवहन के वाहनों में मनमाना भाड़ा वसूली के विरुद्ध शनिवार को सभी जिलों में विशेष जांच अभियान चलाया गया।जिलों में बस स्टैंड एवं आॅटो स्टैंड से सार्वजनिक परिवहन के वाहनों के खुलने से पूर्व यात्रियों का फीडबैक लिया गया और शिकायत मिलने के बाद संबंधित बस मालिक/बस चालक पर कार्रवाई की गई।
परिवहन सचिव श्री संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि बसों में मनमाना भाड़ा वसूली को लेकर कई जिलों से शिकायतें मिल रही थी। इस पर कार्रवाई के लिए सभी जिलों में विशेष जांच अभियान चलाने का निर्देश दिया गया है। जांच में मनमाना भाड़ा वसूली की शिकायत सही पाए जाने पर संबंधित बस मालिकों/चालकों पर जुर्माना लगाया जा रहा है एवं जब्ती के साथ परमिट रद्द करने की कार्रवाई की जा सकती है।
शनिवार को चले विशेष अभियान के तहत सभी जिलों में 425 बसों की जांच की गई जिसमें 74 बसों पर मनमाना भाड़ा वसूली की शिकायत में जुर्माना लगाया गया वही 10 बसों को जब्त किया गया। यह अभियान सभी जिलों में जिला परिवहन पदाधिकारी, एमवीआई और ईएसआई द्वारा चलाया गया।
परिवहन सचिव श्री संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि नियमों का उल्लंघन कर आॅटो एवं बस का परिचालन करने वालों पर मोटर वाहन अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है। क्षमता के 50 प्रतिशत सीट पर यात्रियों को बैठाने एवं सार्वजनिक परिवहन के वाहनों से सफर करने वाले यात्रियों से यथोचित किराया लेना सुनिश्चित कराने के लिए सभी जिलों के जिलाधिकारी एवं जिला परिवहन पदाधिकारी को निर्देश दिया गया है। सार्वजनिक परिवहन के वाहनों में 50 प्रतिशत से अधिक यात्रियों के परिवहन पर रोक लगाई गई है एवं मनमाना भाड़ा वसूलने की शिकायत पर जांच कर कार्रवाई का निर्देश दिया गया है।
जिलों में जिलाधिकारी के नेतृत्व में जिला परिवहन पदाधिकारी, एमवीआई और ईएसआई द्वारा यह सघन जांच अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान रेंडमली विभिन्न चौक-चैराहों पर आॅटो एवं बसों में मास्क व सोशल डिस्टेंसिंग की जांच कर नियमों का उल्लंघन करने वाले पर कार्रवाई की गई।
जांच के क्रम में भाड़ा से संबंधित यात्रियों का फीडबैक भी लिया गया। जांच पदाधिकारी ने बस कंडक्टर एवं आॅटो चालक को स्पष्ट निर्देश दिया कि यथोचित किराया ही यात्रियों से लें। मनमाना किराया वसूली की शिकायत मिलने पर कार्रवाई की जाएगी एवं वाहन को सीज भी किया जाएगा।