शिक्षकों के स्थानांतरण पॉलिसी अधिसूचित

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पटना (एसएनबी)। शिक्षा विभाग ने शिक्षको के स्थानांतरण पॉलिसी अधिसूचित कर दी है। शिक्षक
आँनलाइन पोर्टल पर ट्रांसफर के लिए आवेदन करेंगे। वैसे शिक्षक और लाइब्रेरियन जो 3 साल या उससे अधिक समय से सेवा में है, वही ट्रांसफर के लिए आवेदन कर पाएंगे। जिन लोगों पर अनुशासनिक कार्यवाही चल रही है या जो सस्पेंड है, वे आवेदन नहीं कर पाएंगे। अंतर नियोजन इकाई ट्रांसफर के लिए अधिकतम तीन विकल्प मिलेंगे। शिक्षक सिर्फ अपनी श्रेणी के पद पर ट्रांसफर के लिए विकल्प का उपयोग करेंगे। जिले के अंदर अंतर नियोजन इकाई ट्रांसफर के लिए संबंधित जिले के जिला शिक्षा पदाधिकारी नोडल अधिकारी होंगे। अंतर जिला ट्रांसफर की कार्रवाई के लिए प्रारंभिक विद्यालयों के मामले में प्राथमिक शिक्षा निदेशक जबकि माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों के मामले में माध्यमिक शिक्षा निदेशक नोडल पदाधिकारी होंग। एक रिक्त पद पर ट्रांसफर के लिए अगर एक से ज्यादा आवेदन मिलते हैं तो इसके लिए भी शिक्षा विभाग ने शर्तें निर्धारित की है। जिस कोटी के आरक्षण का रिक्त पद होगा उसी कोटि के महिला और दिव्यांग शिक्षक या लाइब्रेरियन का ट्रांसफर होगा। दिव्यांग शिक्षक और लाइब्रेरियन को महिला शिक्षक लाइब्रेरियन पर प्राथमिकता मिलेगी। दिव्यांग महिला शिक्षक लाइब्रेरियन को दिव्यांग पुरुष शिक्षक लाइब्रेरियन पर प्राथमिकता मिलेगी। जिस शिक्षक या लाइब्रेरियन की रिटायरमेंट में एक साल या उससे कम का समय बचा हो उसे प्राथमिकता दी जाएगी। यदि कोई शिक्षक लाइब्रेरियन खुद या उसकी पत्नी पति या उसके आश्रित किसी असाध्य रोग गंभीर बीमारी अथवा मंदबुद्धि या मानसिक रोग से ग्रसित हो तो उन्हें ट्रांसफर में प्राथमिकता दी जाएगी। इसके लिए सिविल सर्जन के माध्यम से दिए गए प्रमाण पत्र और पोर्टल पर अपलोड करना होगा। यदि पति-पत्नी में से कोई एक राज्य सरकार या केंद्र सरकार या उसके उपक्रम के अधीन अथवा स्थानीय निकाय अंतर्गत कार्यरत हो तो पदस्थापन स्थल पर ट्रांसफर में प्राथमिकता दी जाएगी।

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