कृषि अनुदान योजना का लाभ लेने हेतु किसान अब 10 दिसम्बर तक कर सकेंगे आवेदन

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कृषि इनपुट अनुदान योजना का लाभ लेने हेतु किसान अब 10 दिसम्बर तक आवेदन कर सकते हैं, पहले इस योजना के अंतर्गत अनुदान के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 30 नवम्बर, 2019 निर्धारित की गई थी। अब तक राज्य के 21,49,698 किसान भाइयों एवं बहनों द्वारा इस योजना के अंतर्गत लाभ लेने के लिए आवेदन किया गया है।
बाढ़/अतिवृष्टि से प्रभावित फसलों एवं अल्पवृष्टि के कारण खरीफ 2019 मौसम में परती भूमि वाले किसानों को यह अनुदान 6,800 रूपये प्रति हेक्टेयर की दर से दिया जायेगा। यह अनुदान इस पूरे खरीफ मौसम में अल्पवृष्टि के कारण अपने खेत में किसी तरह की फसल नहीं लगा पाये हो एवं खेत परती रहा हो, ऐसे की किसान को देय है। इसके अतिरिक्त जिन किसानों को बाढ़/अतिवृष्टि से हुई फसल क्षति के लिए वर्षाश्रित (असिंचित) फसल क्षेत्र के लिए 6,800 रूपये प्रति हेक्टेयर, सिंचित क्षेत्र के लिए 13,500 रूपये प्रति हेक्टेयर तथा कृषि योग्य भूमि जहाँ बालू/सिल्ट का जमाव 3 ईंच से अधिक हो, के लिए 12,200 रू० प्रति हेक्टेयर की दर से अनुदान दिया जायेगा। यह अनुदान प्रति किसान अधिकत्तम 2 हेक्टेयर क्षेत्र के लिए देय होगा। किसानों को इस योजना के अन्तर्गत फसल क्षेत्र के लिए न्यूनत्तम 1,000 रूपये अनुदान दिया जायेगा। राज्य में इस खरीफ मौसम के खड़ी फसलों में बाढ़/अतिवृष्टि के कारण प्रभावित फसलों एवं अल्पवृष्टि के कारण कृषि योग्य परती भूमि रहने से किसानों को काफी क्षति हुई है। इस स्थिति को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा किसानों को कृषि इनपुट अनुदान देने का निर्णय लिया गया है। यह अनुदान भारत सरकार द्वारा अधिसूचित प्राकृतिक आपदाओं एवं राज्य सरकार द्वारा स्थानीय आपदाओं के अधीन निर्धारित सहाय्य मापदंडों के अनुरूप दिया जायेगा। इस योजना का लाभ आॅनलाईन पंजीकृत किसानों को ही दिया जायेगा। जो किसान पूर्व से पंजीकृत नहीं हैं, ऐसे किसान कृषि विभाग, बिहार सरकार के डी॰बी॰ पोर्टल पर अपना पंजीकरण अवश्य करा लें अथवा किसान, अपना पंजीकरण अपने नजदीकी कॉमन सर्विस केंद्र/वसुधा केंद्र/ई-किसान भवन में निःशुल्क करा सकते हैं। अनुदान की राशि किसानों को उनके आधार से जुड़े बैंक खाते में ही अंतरित की जायेगी। उन्होंने राज्य के किसानों से अपील किया कि अधिक-से-अधिक संख्या में आॅन-लाईन आवेदन कर इस योजना के अंतर्गत मिलने वाले लाभ लें।

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