एकमुश्त कर माफी योजना का लाभ लेने के लिए 15 दिन में आये 1200 वाहन मालिक*

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फिटनेस एवं टैक्स डिफॉल्टर वाहनों के लिए शुरू की गई है एकमुश्त कर माफी योजना
– एकमुश्त कर माफी योजना से परिवहन विभाग को लगभग 9.11 करोड़ रुपए का राजस्व हुआ प्राप्त
– 12 फरवरी 2020 तक ले सकते हैं योजना का लाभ
– परिवहन सचिव श्री संजय कुमार अग्रवाल ने कहा- योजना का आया है काफी उत्साहवर्द्धक परिणाम, 16 नवंबर से 30 नवंबर तक टैक्स डिफॉल्टर वाहनों से 9.11 करोड़ रुपये राजस्व की हुई है वसूली
– इस योजना के लागू होने से बड़ी संख्या में वाहन मालिकों को मिली है राहत
– ऑटो चालक भी योजना का उठा सकते हैं लाभ
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परिवहन विभाग द्वारा शुरू की गई एकमुश्त कर माफी एवं फिटनेस डिफॉल्टर वाहनों के लिए अतिरिक्त फीस कमी योजना का काफी उत्साहजनक परिणाम सामने आया है। इसके तहत 15 दिनों में टैक्स डिफाॅल्टर 1200 व्यवसायिक वाहन मालिकों ने इस योजना का लाभ उठाया है। 12 फरवरी तक इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। इस दौरान अनिबंधित वाहनों को निबंधित भी करा सकते हैं। व्यावसायिक वाहनों एवं ट्रैक्टर-ट्रेलर को अर्थदंड या फीस या कर की एकमुश्त राशि जमा करने पर विशेष छूट दी जाएगी।

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परिवहन सचिव श्री संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि सर्वक्षमा (एकमुश्त कर माफी) योजना की शुरुआत 15 नवंबर को हुई है। योजना का लाभ लेने के जिलों से उत्साहजनक परिणाम सामने आ रहे हैं। जिनका टैक्स बकाया है या बिना निबंधित सड़क पर वाहन चला रहे हैं या वाहन का फिटनेस फेल है ऐसे वाहन मालिक 12 फरवरी तक सर्वक्षमा योजना का लाभ उठा सकते हैं। ऑटो चालकों को भी योजना का लाभ मिलेगा।

परिवहन सचिव ने बताया कि इस योजना के तहत वाहन मालिकों को राहत दिलाते हुए 19 नवंबर से 30 नवंबर तक टैक्स डिफॉल्टर वाहनों से लगभग 9.11 करोड़ रुपये राजस्व की वसूली की गई है। राज्य में लगभग 3 लाख 19 हजार वाहन टैक्स डिफॉल्टर हैं। इस योजना से हजारों वाहन मालिकों को फायदा होगा।

*कौन ले सकते हैं सर्वक्षमा योजना का लाभ*
– टैक्स डिफॉल्टर निबंधित/अनिबंधित ट्रैक्टर-ट्रेलर के वाहन स्वामी
– टैक्स डिफॉल्टर निबंधित व्यावसायिक वाहन के वाहन स्वामी
– टैक्स डिफॉल्टर निबंधित मालवाहक वाहन के वाहन स्वामी
– नीलामपत्र वाद के बकायेदार ट्रैक्टर-ट्रेलर, व्यावसायिक एवं मालवाहक वाहन के वाहन स्वामी

*कैसे मिलेगा लाभ*
-25000 रुपये एकमुश्त जमा करने पर टैक्स डिफॉल्टर अनिबंधित ट्रैक्टर-ट्रेलर नए ट्रैक्टर ट्रेलर निबंधित हो सकेंगे।

टैक्स डिफाॅल्टर निबंधित या अनिबंधित ट्रैक्टर-ट्रेलर, जो कृषि या व्यावसायिक कार्यों में प्रयुक्त हैं उनके मालिक 25000 रुपए जमा कर वाहन को निबंधित या विनियमित करा सकते हैं। अगर निलामपत्र वाद दायर है तो उसे विभाग द्वारा वापस ले लिया जाएगा।

सभी प्रकार के निबंधित या अनिबंधित व्यावसायिक या मालवाहक वाहन जो एक साल पूर्व तक टैक्स डिफाॅल्टर हैं तो बकाया कर के अतिरिक्त 30 प्रतिशत अर्थदंड जमा करने पर रेगुलेट कर दिया जाएगा। अगर वाहन एक साल से अधिक डिफाॅल्टर है तो उसे बकाया टैक्स के अतिरिक्त 50 प्रतिशत अर्थदंड जमा करने पर, उस वाहन पर जो भी अर्थदंड होगा सर्वक्षमा दी जाएगी और उस वाहन को निबंधित या विनियमित कर दिया जाएगा।

अगर फिटनेस के कारण डिफाॅल्टर हैं तो इसमें भी फीस को घटा दिया गया है। प्रत्येक दिन के लिए 50 रुपए की अतिरिक्त फीस को घटाकर 90 दिनों के लिए दोपहिया एवं तिपहिया वाहन के लिए 10 रुपए प्रतिदिन, व्यावसायिक ट्रैक्टर के लिए 15 रुपए प्रतिदिन, छोटे चारपहिया परिवहन वाहन के लिए 20 रुपए प्रतिदिन तथा भारी व्यावसायिक वाहन या अन्य वाहन के लिए 30 रुपए प्रतिदिन निर्धारित किया गया है।

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