बिहार विधानसभा सत्र को लेकर पटना प्रशासन सतर्क

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जिला पदाधिकारी श्री कुमार रवि ने बिहार विधान सभा सत्र के अवसर पर संयुक्त ब्रीफिंग/माॅकड्रील के क्रम में कहा कि बिहार विधान सभा का आगामी ‘‘चतुर्दश’’ सत्र शुक्रवार 22.11.2019 से प्रारंभ हो कर वृहस्पतिवार 28.11.2019 तक चलेगा। सत्रावधि के दौरान उक्त क्षेत्र में विभिन्न राजनीतिक दलों, सेवा संगठनों, छात्र संगठनों आदि के द्वारा हड़ताल एवं विभिन्न मुद््दों को लेकर जुलूस निकालने एवं प्रदर्शन करने की संभावना बनी रहती है। इसके अतिरिक्त वर्Ÿामान में राज्य के अन्दर चल रही विभिन्न राजनैतिक गतिविधियों के कारण उत्पन्न हालात को ध्यान में रखते हुए शांति एवं विधि-व्यवस्था बनाए रखने हेतु दण्डाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी, पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की गई है। ब्रीफिंग के दौरान जिलाधिकारी ने प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी को निर्देश दिया कि प्रत्येक दिन विधान मंडल की बैठक समाप्ति के पश्चात ही अपने-अपने प्रतिनियुक्ति स्थल को छोड़ेंगे। जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रतिबंधित क्षेत्र में किसी प्रकार का प्रदर्शन या सभा का आयोजन नहीं किया जाए तथा इस क्षेत्र में पूर्ण शांति बनी रहे। पदाधिकारियों को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि पुलिस बल, पुलिस पदाधिकारी एवं दण्डाधिकारी दिनांक 22.11.2019 को प्रातः 09.00 बजे एवं आगे प्रतिदिन विधान मण्डल की कार्यवाही शुरू होने के एक घंटा पहले अपना प्रतिनियुक्ति स्थान निश्चित रूप से ग्रहण कर लें और पूरी मुस्तैदी के साथ अपने कर्Ÿाव्यों का निर्वाह करें। जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि विधान मंडल के मुख्य द्वार पर प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारियों एवं पुलिस पदाधिकारी विधान मंडल के सुरक्षाकर्मी इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि माननीय सदस्य के कार में बैठ कर सिर्फ पास होल्डर ही अन्दर आयें एवं कोई अनाधिकृत व्यक्ति विधान मंडल परिसर में प्रवेश नहीं करें। यदि कोई भी अनाधिकृत व्यक्ति प्रवेश करते हैं, तो उसकी सारी जवाबदेही वहाँ पर प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी की होगी।
जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि विधान मंडल भवन के मुख्य द्वार पर माननीय सदस्यों के पहचानने एवं आगन्तुक की चेकिंग की जिम्मेवारी विधानमंडल के सुरक्षा प्रभारी की होगी। पूर्व में दिए गए निदेश के अनुसार विधान मंडल परिसर में माननीय सदस्य भी शस्त्र के साथ अंदर प्रवेश नहीं करेंगे। मुख्य द्वार पर प्रतिनियुक्त पुलिसकर्मी इस बात को ध्यान में रखेंगे कि इस प्रकार की आशंका होने पर सुरक्षा कर्मी तुरंत इसकी सूचना सचिव, विधान सभा/परिषद् को देंगे।
जिलाधिकारी ने नजारत उप समाहत्र्ता को निर्देश दिया कि विधान मंडल नियंत्रण कक्ष एवं गर्दनीबाग धरना स्थल हेतु नियंत्रण कक्ष के पास दूरभाष की व्यवस्था करना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही प्रतिनियुक्त स्थान पर टेन्ट, जेनरेटर, फोल्डिंग चेयर, बंेच, पीने के पानी की व्यवस्था सहायकों एवं अनुसेवियों की प्रतिनियुक्ति आदि सुनिश्चित करेंगे।
जिलाधिकारी ने सिविल सर्जन, पटना को निर्देश दिया कि विधान मंडल नियंत्रण कक्ष एवं गर्दनीबाग धरना स्थल नियंत्रण कक्ष में सभी आवश्यक उपकरणों, दवाईयों, चिकित्सक एवं चिकित्सा दल के साथ एम्बुलेंस की व्यवस्था करेंगे।
जिलाधिकारी ने जिला अग्निशाम पदाधिकारी को निर्देश दिया कि विधान मंडल नियंत्रण कक्ष एवं गर्दनीबाग धरना स्थल हेतु एक-एक फायर टेन्डर एवं पोर्टेबल अग्निशाम यंत्र की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।
जिलाधिकारी ने कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण विभाग, गर्दनीबाग प्रमंडल को निर्देश दिया कि पटना नगर निगम कार्यालय (नूतन राजधारी अंचल) के पास एवं बिरसा मुण्डा गोलम्बर पर बैरिकेडिंग की कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे। जिलाधिकारी ने बताया कि आवश्यकतानुसार प्रदर्शनकारियों के शिष्टमंडल को मुख्यमंत्री/विभिन्न मंत्रियों या अध्यक्ष, विधान सभा/सभापति, बिहार विधान परिषद् से भेंट कराने की व्यवस्था दण्डाधिकारी पुलिस बल के संरक्षण में गर्दनीबाग धरना स्थल नियंत्रण में प्रतिनियुक्त वरीय दण्डाधिकारी द्वारा की जाएगी। इसके लिए गर्दनीबाग धरना स्थल नियंत्रण कक्ष में एक छोटे वाहन की व्यवस्था नगर दण्डाधिकारी, जिला नियंत्रण कक्ष, पटना द्वारा की जायेगी। जिलाधिकारी ने वरीय पुलिस अधीक्षक से अनुरोध किया कि सीसीटीवी नियंत्रण कक्ष में निगरानी हेतु एक योग्य पदाधिकारी की तैनाती करेंगे। जिलाधिकारी ने थानाध्यक्ष, गर्दनीबाग को निर्देश दिया कि गर्दनीबाग धरना स्थल एवं उसके आस-पास के संबंधित क्षेत्रों में अपने स्तर से पूरी निगरानी रखेंगे एवं विधि-व्यवस्था बनाये रखेंगे। साथ ही धरना स्थल हेतु प्रतिनियुक्त वरीय दंडाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी से समन्वय रखते हुए विधि-व्यवस्था संधारित रखने हेतु अपने कर्Ÿाव्यों का निर्वहन करेंगे। जिलाधिकारी ने थानाध्यक्ष सचिवालय/कोतवाली को निर्देश दिया कि सत्रावधि के दौरान स्थिति पर अपने-अपने क्षेत्र में पूरी सतर्कता एवं निगरानी रखेंगे एवं विधि-व्यवस्था संधारित करेंगे। जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि अनुमंडल पदाधिकारी पटना सदर बिहार विधान मंडल के सत्रावधि में बिहार विधान मंडल परिसर एवं आस-पास के क्षेत्र में पूर्व की तरह विधि-व्यवस्था संधारण हेतु एहतियात के तौर पर धारा-144 दं0प्र0सं0 के अन्तर्गत ससमय निषेधाज्ञा लागू करेंगे। अनुमंडल पदाधिकारी, पटना सदर एवं पुलिस उपाधीक्षक सचिवालय इस अवसर पर विधि-व्यवस्था के प्रभार में रहेंगे।इस अवसर पर जिलाधिकारी श्री कुमार रवि के साथ वरीय पुलिस अधीक्षक गरिमा मलिक, प्रभारी पुलिस अधीक्षक यातायात श्री जितेन्द्र कुमार, अपर जिला दंडाधिकारी विधि-व्यवस्था श्री कृष्ण कन्हैया प्रसाद सिंह सहित सभी संबंधित पदाधिकारी, सभी प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी एवं पुलिस बल मौजूद थे।

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