राज्य के 25 हजार पुलिस पदाधिकारी नये अपराधिक कानून, विधि विज्ञान एवं Digital Policing में एक माह में प्रशिक्षित किये जायेंगे। पहला तीन दिवसीय राज्य स्तरीय प्रशिक्षण कार्याक्रम दिनांक 10 जून को पुलिस महानिदेशक के संबोधन से ज्ञान भवन, पटना से Hybrid Mode में प्रारम्भ हुआ।
- इस प्रशिक्षण के माध्यम से पुलिस पदाधिकारियों को तीन नये अपराधिक कानून क्रमसः भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के विस्तृत जानकारी दी जायेगी। यह कानून दिनांक-1.7.2024 से प्रभावी होगें।
प्रशिक्षण के दौरान गंभीर अपराध के घटना स्थाल पर उपलब्ध विज्ञानिक साक्ष्य संकलन करने, घटना स्थल की videography, photography हेतु विधि-विज्ञान विशेषज्ञों द्वारा पुलिस पदाधिकारियों को जानकारी दी जायेगी। अपराध में mobile phone, social media, internet आदि के बढ़ते उपयोग के आलोक में पुलिस पदाधिकारियों को electronic साक्ष्य संग्रह कर न्यायलय में पेश करने की मानक संचालन प्रक्रिया का प्रशिक्षण दिया जायेगा। साथ ही अनुसंधान में Internet पर उपलब्ध साक्ष्य को Open Source investigation tools के माध्यम से संकलन करने एवं उपयोग करने का भी प्रशिक्षण दिया जायेगा। Digital Policing की बुनियाद राष्ट्रीय online platform एवं CCTNS (Crime and Criminal Tracking Network and Systems)/ICJS (Inter Operable Criminal Justice System) की व्यवस्था है। पिछले एक वर्ष में राज्य के प्रत्येक थाना में CCTNS को स्थापित कर दिया गया है। अब जल्द ही CCTNS को ICJS से जोड़ा जायेगा जिससे सभी पुलिस पदाधिकारी न्यायलय, जेल, विधि-विज्ञान प्रयोगशाला से जूड़ जायेगें। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में पुलिस पदाधिकारियों को CCTNS/ICIS की उपयोग हेतु प्रशिक्षित किया जायगा, जिससे नागरीको को विभिन्न सेवाँये online मिल सकेगी और अनुसंधान, न्यायलय, जेल आदि के कार्य भी online हो सकेंगे।
- प्रशिक्षण उपरान्त इस वर्ष के अंत तक में बिहार के नागरीको को पुलिसिंग की निम्नलिखित सेवाँये उपलब्ध हो सकेंगे
क. नागरीक केन्द्रीत “Anytime, Anywhere Policing” सुविधा
CCTNS (Crime and Criminal Tracking Network and Systems) सविधा राज्य के प्रत्येक थाना में उपलब्ध रहेगी जिसके माध्यम से विभिन्न नौ नागरीक सेवाएँ online उपलब्ध होगे।
* संबंधित पुलिस स्टेशन में Phone, Whatsapp, email से शिकायत दर्ज करना;
* शिकायतों की स्थिति प्राप्त करना;
* एफआईआर की प्रति प्राप्त करना;
* गिरफतार व्यक्तियों/ अपराधियों की जानकारी प्राप्त करना; लापता एवं अपहरण व्यक्तियों की जानकारी प्राप्त करना;
* चोरी अथवा बरामद वाहनों हथियारों एवं अन्य संपत्तियों की जानकारी;
* विभिन्न प्रकार के NOCs के Issue/renew के लिए अनुरोध करना,
* नौकरो, राजगार, पासपोर्ट, वरिष्ठ नागरिक पंजीकरण आदि के लिए अनुरोध करना;
* जानकारी साझा करने और नागरिको को विभिन्न फॉर्म डाउनलोड करने की सुविधा
पीड़ित / शिकायतकर्ता अपराध स्थल के परे कहीं से भी अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। लेकिन ऑनलाइन प्राथमिकी दर्ज करने के 03 दिनों के अन्दर संबंधित थानें में आकर शिकायत पत्र पर हस्ताक्षर करना होगा।
गंभीर महिला अपराध में सिकायत दर्ज करने से लेकर सारी कारवाई महिला पुलिस पदाधिकरी एवं महिला मेजिस्ट्रेट करेगी। पीड़ित / शिकायतकर्ता को पुलिस पदाधिकारी द्वारा शिकायत / प्राथमिकी की प्रति उपलब्ध करायी जायेगी।
90 दिनों के अन्दर अनुसंधानकर्ता को जाँच की प्रगति रिपोर्ट से पीड़ित को अवगत कराना होगा।
* केस वापसी के समय पीड़ित/शिकायतकर्ता का पक्ष जानना अनिवार्य होगा।
उल्लेखनीय है कि 20 मिनट में राज्य में कही भी आपातकालीन Dial 112 से पुलिस से मद्द दी जा रही है। ख. प्रत्येक जिले में Mobile Forensic Science Unit विशेषज्ञों एवं उपकरणों के साथ तैनात रहेगी जो गंभीर घटना में घटना स्थल पर त्वरित पहुँच कर Photography, Videography Fingerprint एवं अन्य विज्ञानिक साक्ष्य संकलन करेंगे जिस से न्याय व्यवस्था मजबूत होंगे और दोषियों को सजा मिल सकेगी। इससे ब्यान के आधार पर गलत दोषारोपण पर भी रोक लगेगी। ग. NAFIS (National Automated Fingerprint Identification System) की राष्ट्रीय database जिसमें सभी गिरफतार व्यक्तियों के Fingerprint उपलब्ध रहते है, अब बिहार में प्रत्येक जिला में लागू होगी। अतः गिरफतार प्रत्येक व्यक्ति का fingerprint NAFIS Database में दर्ज किया जायेगा। इससे अपराधिक घटना स्थल पर मिलने वाले Fingerprint का त्वरित मिलान पूरे देश में गिरफतार व्यक्तियों के fingerprint database से किया जा सकेगा। इससे अपराध के उदभेदन एवं अभियुक्तो को सजा दिलाने में विद्धि होगी। घ. प्रत्येक पुलिस पदाधिकारी को Smartphone एवं laptop की सुविधा दी जा रही है एवं इनके उपयोग हेतु प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इससे वह अपराधिक घटना स्थल के Videography, photography एवं पिड़ित एंव गवाहो के ब्यान Audio/video के माध्यम से दर्ज कर सकेंगे और न्यायलय में त्वरित पेश कर सकेंगे। साथ ही पुलिस पदाधिकारी Laptop से किसी भी समय CCTNS/ICIS का उपयोग अनुसंधान / जाँच में कर सकेंगे जिससे कान्डो के उदभेदन, एवं अनुसंधान की गुणवत्ता में विद्धि होगी। CCTNS/ICIS के माध्यम से न्यायलय से Summon, warrant आदि पुलिस पदाधिकरी को electronically भेजे जा सकेंगे और पुलिस पदाधिकारी द्वारा इसका तामिला प्रतिवेदन भी electronically भेजा जा सकेगा। इससे न्याय प्रक्रिया में गती मिलेगी। CCTNS/ICIS के माध्यम से पुलिस पदाधिकरी जेल से छूटने वाले अपराधियो पर भी बैहतर निगरानी कर सकेगी।