वाहनो के परिचालन पर सरकार कैबिनेट में लिया कई निर्णय, जुर्माना माफी पर विचार

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*फिटनेस, टैक्स डिफॉल्टर के लिए भी अब माफी योजना*

गाड़ियों के टैक्स डिफाॅल्टर हैं तो 90 दिनों के अंदर एकमुश्त राशि जमा कर हो सकेंगे डिफाॅल्टर मुक्त

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*परिवहन विभाग ने शुरू की टैक्स एंड परमिट फिटनेस एकमुशत माफी योजना*

राज्य सरकार ने कैबिनेट में दी मंजूरी

परिवहन सचिव श्री संजय कुमार अग्रवाल ने कहा 90 दिनों के अंदर योजना का उठा सकते हैं लाभ

वन टाइम टैक्स जमा करने पर डिफाॅल्टर को दी जाएगी बड़ी राहत

*इस योजना के लागू होने से बड़ी संख्या में वाहन मालिकों को राहत*

टैक्स डिफाॅल्टर होने पर 200 प्रतिशत तक है अर्थदंड का प्रावधान
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टैक्स डिफाॅल्टर व्यवसायिक वाहन मालिकों को परिवहन विभाग ने एक बड़ी राहत दी है। व्यावसायिक वाहनों एवं ट्रैक्टर-ट्रेलर को अर्थदंड या फीस या कर की एकमुश्त राशि जमा करने पर विशेष छूट दी जाएगी। इसके लिए परिवहन विभाग ने एक बार फिर से सर्वक्षमा योजना लाया है। बुधवार को राज्य सरकार ने कैबिनेट में इस योजना पर मंजूरी दी।

परिवहन सचिव श्री संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि इस योजना के लागू होने से बड़ी संख्या में वाहनों के कर के दायरे में आने की संभावना है। वैसे वाहन, जो 10-20 वर्ष पुराने हैं, काफी जर्जर हो गए हैं एवं सड़क पर उपलब्ध नहीं है और न ही उनका कोई पता चल रहा है। इस तरह के वाहनों पर भी कर/अर्थदंड के बकाया के लिए भी उनके विरुद्ध नीलामपत्र वाद दायर है, जो वसूल नहीं हो पा रहे हैं।

टैक्स डिफाॅल्टर निबंधित या अनिबंधित ट्रैक्टर-ट्रेलर, जो कृषि या व्यावसायिक कार्यों में प्रयुक्त हैं उनके मालिक 25000 रुपए जमा कर वाहन को निबंधित या विनियमित करा सकते हैं। अगर निलामपत्र वाद दायर है तो उसे विभाग द्वारा वापस ले लिया जाएगा।

सभी प्रकार के निबंधित या अनिबंधित व्यावसायिक या मालवाहक वाहन जो एक साल पूर्व तक टैक्स डिफाॅल्टर हैं तो बकाया कर के अतिरिक्त 30 प्रतिशत अर्थदंड जमा करने पर रेगुलेट कर दिया जाएगा। अगर वाहन एक साल से अधिक डिफाॅल्टर है तो उसे बकाया टैक्स के अतिरिक्त 50 प्रतिशत अर्थदंड जमा करने पर, उस वाहन पर जो भी अर्थदंड होगा सर्वक्षमा दी जाएगी और उस वाहन को निबंधित या विनियमित कर दिया जाएगा।

परिवहन सचिव श्री संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि अगर फिटनेस के कारण डिफाॅल्टर हैं तो इसमें भी फीस को घटा दिया गया है। प्रत्येक दिन के लिए 50 रुपए की अतिरिक्त फीस को घटाकर 90 दिनों के लिए दोपहिया एवं तिपहिया वाहन के लिए 10 रुपए प्रतिदिन, व्यावसायिक ट्रैक्टर के लिए 15 रुपए प्रतिदिन, छोटे चारपहिया परिवहन वाहन के लिए 20 रुपए प्रतिदिन तथा भारी व्यावसायिक वाहन या अन्य वाहन के लिए 30 रुपए प्रतिदिन निर्धारित किया गया है। यह योजना अधिसूचना निर्गमन की तिथि से सिर्फ 90 दिनों के लिए ही प्रभावी होगा एवं इसका लाभ उन्हीं वाहन मालिकों को मिलेगा जो अधिसूचना के बिहार गजट में प्रकाशन की तिथि तक फिटनेस फीस डिफाॅल्टर होंगे।

वैसे वाहन मालिक जो इस योजना का लाभ नहीं उठा पाएंगे उन्हें बिहार मोटरवाहन करारोपण अधिनियम, 1994 एवं बिहार मोटरवाहन करारोपण नियमावली 1994 के प्रावधानों के अनुसार वर्तमान लागू दर पर कर एवं अर्थदंड का भुगतान करना होगा।

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