लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत आज 20 मामलों की सुनवाई कर अपीलार्थी के शिकायत का हुआ वास्तविक निवारण।*

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*द्वितीय अपीलीय प्राधिकार सह जिलाधिकारी द्वारा लोक शिकायत के मामलों की वीडियो कांफ्रेंसिंग से हुई सुनवाई।*

*लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत आज 20 मामलों की सुनवाई कर अपीलार्थी के शिकायत का हुआ वास्तविक निवारण।*

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*प्रखंड समन्वयक पुनपुन को सेवा मुक्त करने तथा बीडीओ पुनपुन के विरुद्ध प्रपत्र क गठित करने का दिया निर्देश*

*शौचालय भुगतान /प्रधानमंत्री आवास योजना /अतिक्रमण/ विद्युत सहित कई अन्य मामलों की सुनवाई कर शिकायतों का निवारण किया गया।*

*_परिवादी को मिल रहा न्याय एवं लाभुक को सरकारी योजना से किया जा रहा लाभान्वित।_*

*जिलाधिकारी ने लोक प्राधिकार को परिवादी की शिकायतों के प्रति गंभीर होने तथा शिकायतों के वास्तविक निवारण करने का दिया निर्देश।*
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द्वितीय अपीलीय प्राधिकार -सह- जिलाधिकारी पटना डॉ चंद्रशेखर सिंह द्वारा लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से द्वितीय अपील के 20 मामलों की सुनवाई की गई। जिलाधिकारी द्वारा परिवादी एवं लोक प्राधिकार के पक्षों की सुनवाई कर न्याय संगत आदेश पारित किया गया। आज की सुनवाई में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभुक के आवास का निर्माण, लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत निर्मित शौचालय की राशि का भुगतान, अतिक्रमण संबंधी मामले , विद्युत विपत्र का नियमानुकूल भुगतान आदि की सुनवाई कर आदेश पारित किए गए। जिलाधिकारी ने सभी लोक प्राधिकार को जनता की शिकायतों के प्रति गंभीर होने तथा समस्या /शिकायत का एक्ट के अनुरूप वास्तविक निवारण करने का निर्देश दिया।

*पहला मामला*
लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत शौचालय का प्रोत्साहन राशि प्रखंड द्वारा उपलब्ध नहीं कराने संबंधी मामले की शिकायत पुनपुन के परिवादी श्रीमती शोभा देवी द्वारा जिलाधिकारी के द्वितीय अपील के तहत की गई। जिलाधिकारी ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्संबंधी शिकायत की जांच करने तथा प्रतिवेदित करने का निर्देश उप विकास आयुक्त को दिया। तदुपरांत उप विकास आयुक्त ने स्थलीय भ्रमण कर एवं वांछित अभिलेख की जांच कर रिपोर्ट जिलाधिकारी को समर्पित की। अपनी जांच रिपोर्ट में डीडीसी ने लाभार्थी के प्रोत्साहन राशि भुगतान में प्रखंड समन्वयक पुनपुन एवं तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा घोर लापरवाही एवं शिथिलता बरतने का मामला पाया। साथ ही प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा योजना का सतत अनुश्रवण नहीं करने का प्रतिवेदन जिलाधिकारी को समर्पित किया। मामले की गंभीरता को देखते हुए जिलाधिकारी ने आज इस मामले की सुनवाई करते हुए प्रखंड समन्वयक स्वच्छता पुनपुन को सेवा से मुक्त करने का आदेश दिया। साथ ही पुनपुन के तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी के विरुद्ध प्रपत्र क गठित करने का निर्देश उप विकास आयुक्त को दिया।

*दूसरा मामला*

मनेर प्रखंड अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का दुरुपयोग करने से संबंधित मामले का परिवाद अपीलार्थी रविरंजन द्वारा दायर किया गया। सुनवाई के क्रम में जिलाधिकारी ने इंदिरा आवास के अयोग्य एवं अपात्र लाभुक के निर्मित आवास की राशि की वसूली करने हेतु नीलामपत्र दायर करने तथा दोषी के विरुद्ध ठोस कार्रवाई कर प्रतिवेदन करने का निर्देश दिया।

*तीसरा मामला*
सदर अंचल अंतर्गत मैनपुरा निवासी मनीष रंजन द्वारा शिकायत की गई की मैनपुरा में रकवा 2 एकड़ 12 डिसमिल गैरमजरूआ आम जमीन का अतिक्रमण किया गया है। जिलाधिकारी ने अनुमंडल पदाधिकारी पटना सदर को स्थलीय निरीक्षण करने एवं अतिक्रमणवाद में आदेश पारित करने का निर्देश दिया। साथ ही जमाबंदी रद्दीकरण हेतु अंचलाधिकारी पटना सदर को प्रस्ताव अपर समाहर्ता राजस्व के पास भेजने का निर्देश दिया।

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