दुकान एवं प्रतिष्ठान,लेबर लाईसेंस,मोटर एक्ट के रजिस्ट्रेशन सहित कई चार्ज होंगे सरल

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पटना। आज मंत्री, श्रम संसाधन विभाग विजय कुमार सिन्हा द्वारा नियोजन भवन स्थित प्रतिबिम्ब सभागार में श्रम पक्ष की समीक्षात्मक बैठक की गई जिसमें विभागीय अपर मुख्य सचिव सुधीर कुमार, निदेशक, नियोजन एवं प्रशिक्षण-सह-श्रमायुक्त, बिहार,धर्मेन्द्र सिंह, संयुक्त श्रमायुक्त, उप श्रमायुक्त, सहायक श्रमायुक्त सहित सभी जिलें के श्रम अधीक्षक उपस्थित हुए। मंत्री द्वारा राज्य में चल रहें भवन निर्माण कामगार श्रमिकों के निबंधन कि समीक्षा की गई। समीक्षा क्रम में उपस्थित सभी श्रम अधीक्षकों को निदेश दिया कि मार्च 2017 से पहले के निबंधित श्रमिकों को आधार कार्ड एवं बैंक खाते के साथ पुरी तहकिकात करते हुए नवीनीकरण का कार्य जल्द से जल्द पूरा करें जिससे कि उन सभी पुराने निबंधित श्रमिकों को भी सरकार के सभी विभागीय योजनाओं का लाभ ससमय मिल सकें। बैठक में उपस्थित पदाधिकारियों ने मंत्री को जानकारी दी कि पुरानें निबंधित श्रमिकों को नये नियम के साथ नविनीकरण हेतु उनके द्वारा लिखाये गये पते पर संपर्क करने कि कोशिश कि जा रही है लेकिन काफी संख्या में श्रमिक लिखाये गये पते पर नहीं मिल पा रहें है जिनके कारण श्रमिकों का नविनीकरण करने में असुविधा हो रही है। मंत्री ने पदाधिकारी के परेशानी को समझते हुए यह निर्देश दिया कि राज्य के प्रत्येक पंचायतों में श्रम प्रवत्र्तन पदाधिकारी व्यक्तिगत तौर पर उपस्थित होकर कामगार श्रमिकों का अधिक से अधिक निबंधन करने का कार्य करे साथ ही साथ घरेलु कामगार श्रमिकों को भी निबंधित कर उनकों शताब्दी योजना का लाभ दिलाए। श्रम अधीक्षकों द्वारा श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी को प्रखंड में कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए कार्यलय हेतु कमरे का आवंटन कि मांग पर मंत्री ने वरीय अधिकारियों को जिलाधिकारी से संपर्क कर जल्द सेे जल्द कमरा आवंटन कराने हेतु निदेश दिया गया साथ ही साथ जिस जिलें में जिलाधिकारी द्वारा बिलंव कि स्थिति में भाड़े पर भी प्रखंड कार्यालय के आसपास कमरा लेकर कार्य को करने का निदेश दिया गया। मंत्री द्वारा पदधिकारीयों को निदेश दिया गया कि बिहार के सभी शहरी क्षेत्रों में जितने भी दुकान एवं प्रतिष्ठान खोले गये है उनका विभागीय निबंधन अवश्य हो यह सुनीश्चित करें। दुकान एवं प्रतिष्ठान, लेबर लाईसेंस, मोटर एक्ट के रजिस्ट्रेशन सहित कई चार्जों को सरलीकरण करने हेतु संशोधन का विचार किया जाएगा। इसे प्रभावी बनाने के लिए श्रमायुक्त की अध्यक्षता में संयुक्त श्रमायुक्त, उप श्रमायुक्त एवं सहायक श्रमायुक्त मिलकर पन्द्रह दिन के अन्दर अपनी रिर्पोट देगें। दुकान एवं प्रतिष्ठान खोलने वाले सभी मालिकों के बीच जागृति हेतु माईकिंग, फ्लैक्स एवं पत्रक के माध्यम से जागृत करें और उनसे यह भी आग्रह करे कि आप अपने दुकान एवं प्रतिष्ठान में चैदह वर्ष से कम आयु के बच्चों को कार्य पर ना रखें। चैदह वर्ष से कम आयु के बच्चों को कार्य पर रखने से आप बाल श्रम कानून का उल्लघंन के दोषी पाये जायेगें।

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