दानापुर थानाध्यक्ष व अनुसंधानकर्ता पर 35-35 हजार का जुर्माना

0
422
- sponsored -

व्यवहार न्यायालय द्वारा बार बार केस डायरी मांगने के बावजूद केस डायरी प्रस्तुत नहीं करने पर दानापुर थानाध्यक्ष व अनुसंधानकर्ता पर माननीय न्यायालय द्वारा 35-35 हजार का जुर्माना लगाया है।
जानकारी देते हुए प्रभारी एपीपी रामकेश्वर प्रसाद ने बताया कि गोला रोड की रहने वाली मंजू देवी ने अपने पड़ोसी योगी नारायण सिंह व विवेक कुमार पर मारपीट, हत्या का प्रयास व रंगदारी का मामला दानापुर थाने में दर्ज कराया था। थाना द्वारा कांड संख्या 947/22, 452/341/323/307/427/504/534 धारा दर्ज कर कार्रवाई की गई थी। मुद्दालय द्वारा न्यायालय में अग्रीम जमानत की अर्जी दी गई थी। न्यायालय द्वारा केस डायरी एवं इंजूरी की मांग की गई पर अनुसंधानकर्ता प्राण मोहन सिंह द्वारा केस डायरी प्रस्तुत नहीं किया गया। गुरूवार को अपर जिला सत्र न्यायाधीश VI ब्रजेश कुमार सिंह ने मुद्दालय को जमानत देते हुए थानाध्यक्ष व अनुसंधानकर्ता पर 35-35 हजार का जुर्माना लगाया। वहीं इस मामले को एसएसपी को भी सूचित किया गया है।

- sponsored -

कोई जवाब दें

कृपया अपनी टिप्पणी दर्ज करें!
कृपया अपना नाम लिखे