पटना। प्रदूषण से बचाने के लिए परिवहन विभाग ने बड़ी पहल की है। पुराने डीजल चालित आॅटो को प्रतिबंधित कर इसके जगह पर सीएनजी चालित वाहनों को बढ़ावा देने के लिए बिहार स्वच्छ ईंधन योजना 2019 को लागू किया गया है। इस योजना पर बुधवार को कैबिनेट की मुहर लगी।परिवहन सचिव श्री संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि प्रदूषण नियंत्रण पर्षद के एडवाइजरी के अनुसार डीजल चालित तिपहिया वाहनों तथा पुराने पेट्रोल चालित तिपहिया वाहनों के परिचालन से पटना शहर की परिवेशीय गुणवत्ता पर प्रतिकूल असर पड़ रहा था। इसे देखते हुए निर्णय लिया गया है कि 31 जनवरी 2021 से पटना नगर निगम तथा 31 मार्च 2021 से दानापुर, खगौल एवं फुलवारी शरीफ नगर परिषद में डीजल चालित आॅटो का परिचालन पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा।डीजल चालित आॅटो को प्रतिबंधित करते हुए इसके जगह सीएनजी चालित वाहनों को बढ़ावा दिया जाएगा। डीजल/पेट्रोल चालित आॅटो को सीएनजी में कन्वर्ट कराने वाले वाहन चालकों को राज्य सरकार की ओर से सब्सिडी भी दी जाएगी। इन जगहों पर इलेक्ट्रिक चालित तथा बैट्री चालित तिपहिया वाहन के परिचालन को प्रोत्साहित किया जायेगा। इसके बाद इसे राज्य के अन्य शहरों में भी लागू किया जाएगा।हालांकि प्रथम चरण में डीजल चालित तिपहिया वाहनों के परिचालन को पटना शहरी क्षेत्र में प्रतिबंधित किया जाएगा, परन्तु पेट्रोल चालित तिपहिया वाहनों के सीएनजी चालित एवं बैट्री चालित तिपहिया वाहन से प्रतिस्थापन के लिए भी अनुदान दिया जाएगा। उसी प्रकार पेट्रोल चालित तिपहिया वाहन एवं व्यवसायिक मोटरकैब तथा मैक्सीकैब में सीएनजी किट के रिट्रोफिटमेंट के लिए भी अनुदान दिया जाएगा।बिहार स्वच्छ इंधन नीति, 2019 दो वर्षों के लिए प्रभावी होगी। इस योजना में 30 करोड़ रुपये व्यय की संभावना है। इस योजना के लाभुक पटना शहरी क्षेत्र में परिचालन के लिए वैध परमिटधारी डीजल चालित एवं पेट्रोल चालित तिपहिया वाहन, व्यवसायिक मोटरकैब तथा मैक्सीकैब के वाहन स्वामी होंगे। इन्हें ‘प्रथम आओ प्रथम पाओ‘ की नीति पर योजना का लाभ दिया जा सकेगा।
कौन ले सकते हैं इस योजना का लाभ
इस योजना के अंतर्गत डीजल चालित एवं पेट्रोल चालित तिपहिया वाहनों, मैक्सी कैब एवं मोटर कैब के ऐसे वाहन स्वामी, जिन्हें वर्तमान में पटना नगर निगम, दानापुर नगर परिषद, खगौल नगर परिषद एवं फुलवारीशरीफ नगर परिषद क्षेत्र के अंतर्गत परिचालन के लिए सक्षम प्राधिकार से परमिट प्राप्त हो तथा वह वैधता अवधि के अन्तर्गत हो।
वाहन के अनुसार मिलेगी अनुदान की राशि
– 7 व्यक्तियों के बैठान क्षमता वाले डीजल/पेट्रोल चालित तिपहिया वाहन को सीएनजी चालित तिपहिया वाहन से प्रतिस्थापित करने पर 40 हजार एकमुश्त अनुदान दिया जाएगा।
– 7 व्यक्तियों के बैठान क्षमता वाले पेट्रोल चालित तिपहिया वाहन को सीएनजी किट के रिट्रोफिटमेंट कराने पर 20 हजार एकमुश्त अनुदान दिया जाएगा।
– 7 व्यक्तियों के बैठान क्षमता वाले डीजल/पेट्रोल चालित तिपहिया वाहन को नये बैट्री चालित वाहन से प्रतिस्थापित करने पर 25 हजार एकमुश्त अनुदान दिया जाएगा।
– व्यवसायिक मोटर कैब/मैक्सी कैब में सीएनजी किट के रिट्रोफिटमेंट कराने पर 20 हजार रुपए एकमुश्त अनुदान दिया जाएगा।
अनुदान लेने के लिए लाभुक को निम्नलिखित डॉक्युमेंट के साथ जिला परिवहन कार्यालय में आवेदन करना होगा:-
– पुराने वाहन का निबंधन प्रमाण पत्र
– नए वाहन का निबंधन प्रमाण पत्र
– नए बैट्री चालित या नए सीएनजी चालित तिपहिया वाहन क्रय की स्थिति में पूर्व स्वीकृत परमिट प्रत्यर्पण का प्रमाण
– पूर्व निर्गत परमिट पर नए सीएनजी चालित तिपहिया वाहन या बैट्री चालित तिपहिया वाहन के प्रतिस्थापन का प्रमाण
– नए वाहन का वैध प्रमाण पत्र
– रिट्रोफिटमेंट किट वाले वाहन का प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र
– लाभुक का आधार कार्ड
– लाभुक के बैंक खाता की विवरणी
– स्वघोषणा पत्र- पूर्व धारित वाहन का परिचालन पटना नगर निगम, दानापुर नगर परिषद, खगौल नगर परिषद, फुलवारीशरीफ नगर परिषद क्षेत्र में नहीं किया जाएगा।