जिला पदाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक जिले में चंदा वसूली की खुद मानिटरिंग करेंगे

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पटना। आनन्द किशोर, आयुक्त, पटना प्रमण्डल, पटना की अध्यक्षता में आने वाले प्रमुख त्योहारों यथा- दशहरा, रावण वध, दीपावली एवं छठ पर्व की तैयारियों के संबंध में समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई तथा शांति, सुरक्षा एवं विधि-व्यवस्था संधारण के दृष्टिकोण से इन त्योहारों के सफल आयोजन के लिए पटना प्रमंडल अंतर्गत सभी 06 जिलों के जिला पदाधिकारी, वरीय पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक एवं अन्य संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक निदेश दिये गये। आयुक्त ने बताया कि ये सभी पर्व विधि-व्यवस्था के दृष्टिकोण से अत्यंत संवेदनशील है। अतः निदेश दिया गया कि सभी जिला पदाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक सतर्क रहते हुए पूरी सख्ती एवं कड़ाई के साथ विधि-व्यवस्था का संधारण करेंगे, अपने जिला अंतर्गत संवेदनशील जगहों को चिन्ह्ति करेंगे तथा इन त्योहारों के दौरान किसी प्रकार की अव्यवस्था फैलाने वाले असमाजिक तत्वों के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज करते हुए उन्हें गिरफ्तार करने की कार्रवाई भी सुनिश्चित करेंगे। इसी क्रम में आयुक्त द्वारा निदेश दिया गया कि सभी जिलों में पर्याप्त संख्या में दंडाधिकारियों, पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति इन त्योहारों के पूर्व ससमय कर ली जाए। इसी क्रम में आयुक्त ने सभी जिला पदाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक को निदेश दिया कि चूंकि दशहरा के लिए मात्र दस दिन शेष बचे हैं, अतः दशहरा के लिए पूर्व से अनुज्ञप्तिधारी पूजा आयोजन समिति के लाईसेन्स का नवीनीकरण शीघ्र कर लिया जाए तथा लाइसेंस देने के पूर्व पूजा स्थल तथा जुलूस निकालने के लिए मार्गों का सत्यापन तथा समय का निर्धारण अवश्य कर लें। साथ ही, निदेश दिया गया कि इन दशहरा समितियों में वर्तमान में सक्रिय कम से कम 10 लोगों को शामिल करते हुए इनका नाम, पता, आईडी0 प्रूफ तथा मोबाईल नं0 संधारित करें, ताकि किसी भी प्रकार की गड़बड़ी होने पर उन्हें चिन्हित किया जा सके। साथ ही आवश्यकता पड़ने पर इनसे समन्वय स्थापित किया जा सके। आयुक्त ने महाप्रबंधक पेसू को यह निदेश दिया कि वे यह सुनिश्चित करे कि सभी पूजा समितियों द्वारा पूजा पंडालों में वैध रूप से विद्युत कनेक्शन प्राप्त कर लिया गया है तथा सभी पंडालों का फायर सेफ्टी आडिट भी करा लिया जाए। इसके साथ ही पूजा पंडाल के मार्ग पर झूलती हुई तारों को ठीक करने का भी निदेश आयुक्त द्वारा दिया गया। छठ पर्व के अवसर पर आयुक्त ने सभी जिला पदाधिकारी को उनके जिले के अंतर्गत अवैध रूप से चल रहे नावों के परिचालन को रोकने का निदेश दिया। आयुक्त द्वारा निदेश दिया गया कि सभी जिला पदाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक अपने-अपने जिले में चंदा वसूली जैसे मामलों की खुद मानिटरिंग करेंगे तथा इस प्रकार के मामले पाये जाने पर आई.पी.सी. की धारा-384 के तहत चंदा वसूली में लिप्त ऐसे व्यक्तियों के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार करने की कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे।

 

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