कोचिंग संचालकों को राहत : पटना हाईकोर्ट ने ACS के के पाठक के आदेश पर लगाई रोक

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के के पाठक को पटना हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है. कोर्ट ने कोचिंग को लेकर उनके द्वारा निकाले गए आदेश पर रोक लगा दी है. जस्टिस मोहित कुमार शाह की एकल पीठ द्वारा ये आदेश सभी पक्षों को सुनने के बाद पारित किया गया है।बताते चले कि राज्य में चलने वाले कोचिंग सेंटरों के पूर्वाह्न 9 बजे से अपराह्न 4 बजे तक संचालित नहीं करने को लेकर बिहार राज्य के शिक्षा विभाग के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी द्वारा द्वारा 31जुलाई,2023 को आदेश जारी किया गया था. कोचिंग संस्थानों को इस अवधि में नहीं चलाये जाने संबंधी आदेश को लागू करने के लिये राज्यभर के जिलाधिकारियों को सुनिश्चित करने का आदेश जारी किया गया था। जिसपर कोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दिया है।

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